दिनांक: 16 जून 2026
सेवा में,
1.माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2.माननीय राजस्व मंत्री महोदय, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार।
3.जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति (DLC), श्री गंगानगर, राजस्थान।
विषय: श्री गंगानगर के जवाहर नगर क्षेत्र (Zone-010) में वास्तविक बाजार मूल्य और DLC दरों में व्याप्त भारी विसंगति के संबंध में वैज्ञानिक पुनरीक्षण की मांग।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं श्री गंगानगर शहर के प्रमुख आवासीय क्षेत्र जवाहर नगर (सेक्टर नंबर 5 से 8, माया विहार-I, सेक्रेड हार्ट रोड, Zone-010) में वास्तविक बाजार मूल्य और राजकीय DLC दरों के बीच व्याप्त गंभीर विसंगति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।
यह विसंगति न केवल राज्य के राजस्व को भारी हानि पहुँचा रही है, बल्कि आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों (संविधान के अनुच्छेद 14, 19 एवं 21) को भी प्रभावित कर रही है। साथ ही यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50C, 194-IA, 269SS एवं 269ST के प्रावधानों को भी प्रभावित कर रही है, जिसकी पुष्टि आयकर अधिकारी, वार्ड-1, श्री गंगानगर के पत्र दिनांक 14.09.2022 में भी की गई है।
दस्तावेजी साक्ष्य (वर्ष 2022):
श्री गंगानगर, स्थित मेरी आवासीय संपत्ति हाउस नंबर 06-C-6 जवाहर नगर (क्षेत्रफल 112.50 वर्ग मीटर) की दिनांक 25.02.2022 को आयकर विभाग के पंजीकृत वैल्यूअर Er. राजेश कुमार चावला (Reg. No. CAT-1/148/CCIT/JPR/T-2/99-2000) द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट (Ref. No. 2133/CEC-21/) के अनुसार, इस क्षेत्र में भूमि की वास्तविक बाजार दर ₹35,000/- प्रति वर्ग मीटर थी। परिणामस्वरूप संपूर्ण संपत्ति का बाजार मूल्य ₹48,58,000/- आंका गया था।
इसके विपरीत, राजकीय अनुमोदित दर (DLC) के अंतर्गत भूमि दर मात्र ₹5,905/- प्रति वर्ग मीटर थी, जिससे संपत्ति का कुल DLC मूल्यांकन केवल ₹15,84,000/- हुआ।
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