CBI की विशेष अदालत ने गुरुवार को फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़े ₹321.88 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। CBI ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हो सके। यह मामला PNB की मुंबई क्षेत्रीय शाखा की शिकायत पर दर्ज था। आरोप था कि नीरव मोदी की कंपनियों ने कर्ज का गलत इस्तेमाल किया, जिससे बैंक को 321.88 करोड़ का नुकसान हुआ। बैंक की जांच में सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स, डायमंड आर यूएस, फायरस्टार इंटरनेशनल और फायरस्टार डायमंड्स के बीच संदिग्ध लेन-देन मिले थे। शुरुआत में आरोपियों पर IPC की धारा 120-B, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत केस दर्ज था। अब भ्रष्टाचार के आरोप हटने के बाद सिर्फ धोखाधड़ी और साजिश के आरोप बचे हैं।
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