बीजेपी विधायक को दो साल की सजा, विधायकी गई:
बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को अदालत द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाने के बाद दि रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ दि पीपुल एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत उनकी सदस्यता समाप्त हुई।
—अपराध और अपराधी मुक्त राजनीति की दिशा में बड़ा कदम।
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