माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में पेंशन की राशि अंतरित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे पात्र व्यक्ति, जो अभी तक योजना के लाभ से वंचित हैं, वे शीघ्र आवेदन करें।