सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर 5,000 आवारा कुत्तों को, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से, हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, 8 सप्ताह में सीसीटीवी निगरानी वाले शेल्टर स्थापित करने का आदेश दिया गया है, जहां कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर रेबीज हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश है, जिसके तहत 4 घंटे में आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा। रेबीज के टीके केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होंगे।
जस्टिस जेबी परदीवाला ने कहा, "यह बातचीत का नहीं, बल्कि त्वरित कार्रवाई का समय है।" बच्चों और शिशुओं को रेबीज से बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हम, आम नागरिक, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हृदय से स्वागत करते हैं और इस महत्वपूर्ण जनहित मुद्दे पर अभूतपूर्व निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव न केवल दिल्ली, बल्कि एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों में भी दिखेगा, जिससे लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से जल्द राहत मिलेगी।
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