📢 अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों हेतु महत्वपूर्ण सूचना
आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह जून, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि को बढ़ाते हुए 15 जून 2026 तक विस्तारित किया गया है।
सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
✅ खाद्यान्न वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा किया जाएगा।
✅ मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण सुविधा दिनांक 10 जून 2026 एवं 15 जून 2026 को भी उपलब्ध रहेगी।
✅ कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी व्यवस्था (One Nation One Ration Card) के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
जनपद के समस्त पात्र लाभार्थियों से अपील है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपना खाद्यान्न प्राप्त कर योजना का लाभ उठाएं।
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